2.5 लाख से कम इनकम पर भी आएगा टैक्‍स नोटिस, मोदी सरकार ऐसे कर रही है ट्रैक

नई दिल्‍ली। अगर आपको लगता है कि आपकी सालाना इनकम 2.5 लाख लाख रुपए यानी टैक्‍सेबल लिमिट से कम है ऐसे में आपको इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट की ओर से टैक्‍स नोटिस नहीं आ सकता है तो आप गलत हैं। मोदी सरकार हाई वैल्‍यू ट्रांजैक्‍शन जैसे शेयर बाजार में लाखों रुपए का निवेश, घर या कार की खरीदारी जैसे ट्रांजैक्‍शन को ट्रैक कर रही है। अगर इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट को लगता है कि आपने जो ट्रांजैक्‍शन किया है वह आपकी इनकम प्रोफाइल से मैच नहीं करता है तो विभाग नोटिस भेज कर आपसे पूछ सकता है कि आपके पास इतना पैसा कहां से आया है।

10 लाख रुपए या इससे अधिक कीमत के खरीदे हैं शेयर

अगर आपने एक साल में 10 लाख रुपए या इससे अधिक कीमत के शेयर या म्‍यूचुअल फंड खरीदे हैं तो इस ट्रांजैक्‍शन की जानकारी इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट को मिल जाएगी। इसके बाद इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट आपको नोटिस देकर यह पूछ सकता है कि इस पैसे का स्रोत क्‍या है और इस पर टैक्‍स दिया गया है नहीं। सीए और इनकम टैक्‍स अपीलेट ट्रिब्‍यूनल के पूर्व सदस्‍य राकेश गुप्‍ता ने

मीडिया पर्सन्स को बताया कि अब 10 लाख रुपए इससे अधिक की शेयर या म्‍युचुअल फंड की खरीदारी की जानकारी इनकम टैक्‍स विभाग को दी जाती है। इस मामले में इनकम टैक्‍स विभाग निवेशक की डिटेल को रिटर्न में चेक करेगा। रिटर्न में यह डिटेल न होने पर इनकम टैक्‍स विभाग निवेशक को नोटिस भेज कर पूछेगा कि आपके पास यह पैसा कहां से आया है और आपने इस पैसे पर टैक्‍स दिया है या नहीं।

 

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