15 रुपए जीएसटी नहीं चुकाया, मिला 20 हजार रुपए के जुर्माने का नोटिस

जीएसटी कानून में जुर्माने की रकम कितनी हो, इसका जिक्र नहीं किया गया है और इसे टैक्स अधिकारियों के विवेक पर छोड़ दिया गया है।

नई दिल्ली। एक लाख फीसद जुर्माना लगाए जाने के बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। मगर, एक व्यापारी पर इतना भारी-भरकम जुर्माना लगाया गया है क्योंकि उसने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के 15 रुपए जमा नहीं किए थे।

आंध्र प्रदेश के टैक्स ऑफिसर की ओर से एक ट्रेडर को इस बारे में कारण बताओ नोटिस भेजकर 20,000 रुपए जुर्माना मांगा गया है। नोटिस में कहा गया है कि यह बात साफ है कि आपने जानबूझकर जीएसटी कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किया, जो एक दंडनीय अपराध किया।

बताते चलें कि इस मामले के सामने आने से करीब दो महीने पहले सरकार ने देशभर में करीब 200 अधिकारियों से कहा था कि वो ऐसे ट्रेडर्स और दुकानदारों की शिनाख्त करें, जो जीएसटी के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। इसके लिए सरकार ने अधिकारियों से कहा था कि वे खरीदारी करके जीएसटी नियमों का उल्लंघन करने वाले कारोबारियों, थोक व्यापारियों और खुदरा दुकानदारों का पता लगाएं।

इस मामले के सामने आने के बाद कयास लगाया जा रहा है कि अधिकारियों ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। पांच सितंबर को भेजे गए नोटिस में कहा गया है- आपके यहां आने पर पता चला कि आपने 300 रुपए की रेडीमेड शर्ट एक कस्टमर को बेची गई।

इसकी पूरी रकम लेने के बावजूद टैक्स इनवॉइस नहीं दी और इस तरह आपने जीएसटी का भुगतान नहीं किया। जीएसटी कानून में जुर्माने की रकम कितनी हो, इसका जिक्र नहीं किया गया है और इसे टैक्स अधिकारियों के विवेक पर छोड़ दिया गया है।

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