आज घनसाली विधानसभा के अंतर्गत जिलाविधिक स्वयं सेवियों द्वारा घनसाली से चमियाला गाँव तक एक बाइक रैली का आयोजन किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यों के बारे में शिक्षित और जागृत करना था .

इस बाइक रैली  के मुख्य संयोजक में नत्थी  सिंह रावत , हर्षमणि उनियाल (सेवानिर्वित नौसैनिक ) और  सजवान जी रहे घनसाली विधानसभा के अधिकतर स्वयं सेवी तथा छात्र नेता अरुणोदय नेगी और प्रमोद सिंह ने इस बाइक रैली में हिस्सा लिया. यह रैली घनसाली में बडोनी पेट्रोल पंप से शुरू होकर चमियाला गाँव से होकर बेलेश्वर बाजार में ख़तम हई.

रैली में माइक द्वारा लोगों को कानूनी सहायता की तरह तरह की जानकारी दी गयी साथ ही साथ  आने वाले  २ दिसम्बर २०१७ को घनसाली विकाशखंड के बीडीसी हाल में सबको आने के लिए सूचना दी गयी.

आने वाले २ दिसम्बर २०१७ को नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्या न्यायधीश घनसाली क्षेत्र में लोगों के बीच में उपस्थित रहेंगे  और जन मानस की समस्याओं से रूबरू होंगे और  मौके पर ही जन शिकायतों की जनसुनवाई कर निपटारा भी करेंगे.

आज की रैली में सहयोग प्रदान करने के लिए घनसाली थानाध्यक्ष और सभी कर्मियों को रैली टीम की तरफ से ध्न्यवाद्द व्यक्त किया गया.

               विधिक सेवाएँ क्या है यह अवश्य जाने :-

विधिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत न्यायालय / प्राधिकरण /ट्रिब्यून्ल्स के समक्ष विचाराधीन मामलों में पात्र व्यक्तियों को कानूनी सहायता उपलब्ध करायी जाती है.

: सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध कराये जाते हैं.

; कागजात तैयार करने के खर्च दिए जाते हैं.

: गवाहों को बुलाने के लिए खर्च वहां किया जाता है .

: मुकदमो के संबध में अन्य आवश्यक खर्च भी दिए जाते हैं.

निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र कौन है :-

१. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सभी नागरिक.

२. सविधान के अनुच्छेद – २३ में वर्णित मानव दुर्व्यवहार /बेगार के शिकार व्यक्ति .

३. सभी महिलाएं एवं बच्चे .

४. सभी विकलांग एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति .

५. बहुविनाश , जातीय हिंसा , जातीय अत्याचार , बाढ़ ,सूखा एवं भूकंप या औधोगिक संकट जैसे दैवीय आपदा से पीड़ित व्यक्ति .

६. औधोगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी मजदूर .

७. जेल/कारगर /सरंक्षण गृह /किशोर गृह एवं मनोचिकित्षक अस्पताल या परिचर्या गृह में निरुद्ध सभी व्यक्ति .

८. सभी ऐसे व्यक्ति जिनकी समस्त श्रोतो से वार्षिक आय एक लाख या एक लाख रुँपये से कम है.

९. भूतपूर्व सैनिक

१०. हिजड़ा समुदाय के व्यक्ति .

११. वरिष्ठ नागरिक.

नोट :- क्रम संख्या १ से ७, ९, एवं ११ में वर्णित व्यक्तियों के लिए वार्षिक आय की कोई सीमा नहीं है.

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