एक बात तो सिद्ध हो गई इस वाक्य से की सत्य परेशान है मगर पराजित नहीं….
देहरादून :- थाना प्रेमनगर छेत्रन्तर्गत पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी में अधध्यानरत दो छात्रों के ग्रुप क्रमशः 1. रोहन पाठक पुत्र श्री देवेश पाठक निवासी गोमती नगर लखनऊ हाल स्टूडेंट लॉ 3rd वर्ष आदि एवम

2. प्रभात आर्य पुत्र श्री रामनारायण आर्य निवासी डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश हाल स्टूडेंट लॉ 2nd वर्ष आदि के बीच मे दिनांक 11 सिंतबर 17 को कार की तेज रफ्तार को लेकर विवाद हुआ जिस पर दोनों पक्षो के मध्य होम बॉयज होस्टल पौंधा रोड पर मारपीट हुई। होस्टल के आस पास के लोगों द्वारा बीच बचाब करा दिया गया, फिर अगले दिन दिनांक 12.09.17 को उक्त दोनों पक्ष उक्त विवाद को लेकर UPES कंपाउड कंडोली में आपस मे फिर मारपीट करने लगे जिसकी सूचना थाना प्रेमनगर को मिली जिस पर थाना से पुलिस बल मौके पर पहुंच जहां पर यूनिवर्सिटी के डिसिप्लीनरी कमेटी के लोग भी मौजूद थे । पुलिस एवम यूनिवर्सिटी के लोगो द्वारा दोनों पक्षो को काफी समझाने का प्रयास किया लेकिन यह लोग नही माने जिस पर दोनों पक्षो को यूनिवर्सिटी के लोगों के साथ थाना बुलाया गया। दोनों पक्षो की तरफ से उक्त घटना के संबंध में एक दूसरे के विरुद्ध तहरीर दी गई जिस पर प्रथम पक्ष के रोहन पाठक की तहरीर के आधार पर द्वितीय पक्ष के आदित्य आर्य आदि के विरुद्ध धारा 147, 323,504 भादवि एवम द्वितीय पक्ष के प्रभात आर्य की तहरीर के आधार पर प्रथम पक्ष के रोहन पाठक आदि के विरुद्ध धारा 147/323/504/506/427 भादवि का अभियोग दर्ज किए गया । उक्त दोनों पक्षो के अभियुक्तो को नियमानुसार धारा 41(1) crpc के नोटिस देकर थाना से भेजा गया। उक्त दोनों पक्षो के छात्रों द्वारा यूनिवर्सिटी कैंपस में कई गई अभद्रता एवम विपरीत आचरण के कारण उक्त घटना में लिप्त सभी छात्रों को यूनिवर्सिटी से निलंबित कर निकाला जा चुका है।
उक्त घटना के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि प्रथम पक्ष का रोहन पाठक की माँ श्रीमती जया पाठक उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में परिवार न्यायालय में ADJ के पद पर नियुक्त है। उक्त घटना के संबंध में दिनांक 11 .09.17 को इनके बेटे रोहन पाठक द्वारा इनको अवगत कराया जिस पर श्रीमती जया पाठक अपने पति श्री देवेश पाठक जो लखनऊ कोर्ट में सरकारी वकील है के साथ दिनांक 12 .09.17 को समय करीब 2 बजे दोपहर थाना प्रेमनगर पर आई जिनको देखकर इनका पुत्र रोहन पाठक आक्रोशित हो गया और थाना गेट पर दूसरे पक्ष की कार आई 20 में तोड़फोड़ करने लगा और कार के शीशे तोड़ दिए जिस पर प्रेमनगर पुलिस द्वारा आक्रोशित रोहन पाठक को हल्का बल प्रयोग कर रोक गया यदि पुलिस बल द्वारा ऐसा न किया जाता तो वह कार में आग लगाने की बात बोल रहा था। पुलिस द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों का पालन करते हुए उग्र रूप धारण किये रोहन पाठक को आपराधिक घटना से रोकने हेतु कारवाही की जा रही थी तथा उक्त घटना की पुलिस कर्मियों द्वारा साक्ष्य के रूप में मोबाइल से वीडियो बनाई जा रही थी, जिस पर श्रीमती जया पाठक द्वारा उक्त घटना वीडियो बना रहे बाबार्दी दुरुस्त पुलिस कर्मियो के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए मारपीट की गई एवम स्वम को जज बताये हुए पुलिस कर्मियों को जान से मरवाने की धमकी के साथ साथ उनके बेटे पर कोई कार्यवाही न करने हेतु अपने पद का दुरुपयोग करते हुए पुलिस पर दबाब बनाया गया। जिसका वीडियो भी साक्ष्य के रूप में सुरक्षित है। उक्त संबंध में जब थानाध्यक्ष प्रेमनगर नरेश सिंह राठौड़ द्वारा श्रीमती जया पाठक को उक्त प्रकार का व्यवहार न करने हेतु कहा गया तो श्रीमती जया पाठक द्वारा थानाध्यक्ष के साथ भी अभद्रता की गई। जिस पर थानाध्यक्ष द्वारा उक्त घटना के संबंध में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदया को अवगत कराया गया जिस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर एवम श्रीमान पुलिस उपाधीक्षक नगर थाना पर आए उनके समक्ष भी श्रीमती जया पाठक द्वारा पुलिस के साथ अभद्रता की गई। जिस पर चूंकि श्रीमती जया पाठक एक सम्मानित न्यायधीश के पद पर नियुक्त है उक्त पद की गरिमा के विपरीत उनके द्वारा किये गए उक्त आपराधिक कृत्य का थाना प्रेमनगर पर प्रचलित रोजनामचाआम में उल्लेख करते हुए दिनांक 12.09.17 को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से श्रीमती जया पाठक के उक्त आपराधिक कृत्य के संबंध में विधिक/नियमानुसार अभियोग दर्ज करने के संबंध में समस्त साक्ष्यो के साथ पत्र प्रेषित कर अनुमति हेतु अनुरोध किया गया। जिस के फलस्वरुप माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा अपने पत्र दिनांकित 19.09.17 के माध्यम से विधिक कारवाही हेतु निर्देशित किया गया। उक्त निर्देश के अनुपालन में कल दिनांक 22.09.17 को थाना प्रेमनगर पर वादी थानाध्यक्ष नरेश सिंह राठौड़ की ओर से श्रीमती जया पाठक पत्नी श्री देवेश पाठक निवासी टी 9 , 304 पशुनाथ प्लेनेट गोमतीनगर लखनऊ उत्तर प्रदेश हाल माननीय ADJ (additional district judge ) परिवार न्यायालय उन्नाव उत्तर प्रदेश के विरुद्ध मुकद्दमा अपराध संख्या 207 /17 धारा 332/353/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया।

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