सरकार ने टैक्स देने वालों के लिए आधार नंबर को पैन कार्ड से लिंक करना जरूरी कर दिया है। आधार को पैन से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त है। यूआईडीएआई के सीईओ अजय भूषण पांडे के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने अपने गोपनीयता के फैसले मे आधार अधिनियम के बारे में कुछ नहीं कहा है। सरकारी सब्सिडी, कल्याणकारी योजनाओं और अन्य लाभों का फायदा उठाने के लिए आधार की जरूरत होगी। आधार नया बैंक खाता खोलने, मोबाइल नंबर लेने से लेकर गैस सब्सिडी लेने तक के लिए जरूरी है। सरकार ने आधार को पैन से लिंक करने की आखिरी तारीख को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया था। इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन के बाद पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। लिंक उस अधिनियम और कानून के तहत जारी रहेगा। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। पैन कार्ड को आधार से आसानी से ऑनलाइन लिंक किया जा सकता है।